MP News : भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। यदि 31 मार्च तक यह भुगतान नहीं किया गया, तो 1 अप्रैल से करदाताओं को दोगुना शुल्क चुकाना पड़ेगा।
इसी के साथ, नगर निगम ने यह भी घोषणा की है कि 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जो एक शानदार मौका है बचत करने का।

ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
- भोपाल नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आप भोपाल नगर निगम की वेबसाइट www.bhopalmunicipal.com पर जाएं।
- संपत्ति कर भुगतान सेक्शन में जाएं: वेबसाइट के अंदर संपत्ति कर भुगतान के सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करनी होगी।
- देय राशि की जांच करें: अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करने के बाद, आप आसानी से अपनी देय राशि की जांच कर सकते हैं। इसके बाद, आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
- भुगतान करने के बाद रसीद डाउनलोड करें: भुगतान पूरा होने के बाद, रसीद डाउनलोड करना न भूलें और उसे सुरक्षित रखें। यह भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकती है।
ऑफलाइन भुगतान कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए:
- भोपाल नगर निगम के सभी जोन/वार्ड कार्यालय 31 मार्च तक खुले रहेंगे : आप किसी भी नजदीकी कार्यालय में जाकर भुगतान कर सकते हैं। सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
- संपत्ति कर के साथ अन्य कर और शुल्क भी जमा करें : ऑफलाइन भुगतान करते समय, आप संपत्ति कर के साथ-साथ अन्य सभी कर और शुल्क भी एक साथ जमा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात
31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलने से यह एक बेहतरीन अवसर है, जिससे आप अपने भुगतान पर बड़ी बचत कर सकते हैं। इसलिए, इस मौके का फायदा उठाएं और अपना भुगतान 31 मार्च तक जरूर करें, ताकि 1 अप्रैल से अतिरिक्त दंड से बच सकें।