MP Employees : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मूल वेतन में 10% की वृद्धि के साथ कर्मचारियों के भत्ते में इजाफा देखा गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता में 10% की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों के पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता का आदेश जारी किया गया है।

गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्त पहले के अनुसार ही रहने वाली है। गृह भाड़ा संबंधित दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होने वाले हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों को देने वाले गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षण संबंधित आदेश को संशोधन सहित शासकीय सेवक के स्थान पर कंपनी कार्मिक प्रतिस्थापित करनेके लिए निर्देश दिए हैं।
गृह भाड़ा भत्ता में 10% की बढ़ोतरी
7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के नगर में निवास करने वाले कंपनी कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार उनके मूल वेतन का 10% उन्हें गृह भाड़ा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। 3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में निवास करने वाले कंपनी के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार उनके मूल वेतन का 7% HRA उन्हें दिया जाएगा। 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवास करने वाले कर्मचारियों के वेतन को पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मूल वेतन का 5% होगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को कंपनी आवास गृह आवंटित किया गया है, अथवा जो किराया रहित कंपनी आवास गृह में निवास कर रही हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले कोई भत्ता दिया जा रहा है। उन्हें पात्रता नहीं होगी। संविदा स्थाई कर्मचारी और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को देने वाले गृह भाड़ा भत्ता उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएंगे।