लव जिहाद केस में अब हो सकेगी 5 साल की सजा, एमपी सरकार बनाने जा रही कानून

Author Picture
By Ayushi JainPublished On: November 17, 2020
narottam mishra

मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर जल्द ही कानून बनाने जा रही हैं। इसको लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने अपने बयान में कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा देने का नियम होगा। ये भी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस कानून को बनाने की बात कर चुकी हैं।

बता दे, नरोत्तम मिश्र ने भी इस ही कानून को लेकर बताया है कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी और ये कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की सजा दी जाएगी। साथ ही जो भी लोग इसमें सपोर्ट करेगा उसको भी आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी। साथ ही शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का कानून बनाया जाएगा।

वहीं अगर कोई धर्म परिवर्तन करने शादी करना चाहता है तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसके अलावा नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जोर जबर्दस्ती और बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाऐगा।

जानकारी के मुताबिक, शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि एमपी में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। साथ ही शिवराज सरकार ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।