राजस्थान में जाम छलकाने वालों के लिए बुरी खबर आई है. प्रदेश के कई जिलों में 6,7 और 8 जून को शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है. भजन लाल सरकार ने यह फैसला पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए लिया है. इस फैसले के अनुसार, 6 जून शाम 5 बजे से लेकर 8 जून शाम 5 बजे तक कई जिलों में शराब बिक्री पर रोक लगी रहेगी.
48 घंटो तक नहीं मिलेगी शराब
राजस्थान के कई नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से पद रिक्त हुए है वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है. यह उपचुनाव 8 जून को आयोजित किया जाएगा. चुनाव को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों और उनसे 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में शराब बिक्री पर 48 घंटो तक शराब के सेवन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंधित रहेगा.

निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच पदों के लिए भी उपचुनाव 8 जून को करवाए जाएंगे. चुनावी क्षेत्रों में मतदान समाप्ति तक शराब बंदी रहने वाली है. शराब पर प्रतिबंध चुनाव में कानून व्यवस्था और निष्पक्षता को देखते हुए लगाया जाता है. शराब बंदी का उल्लघंन की स्थिति में कड़ी करवाई भी की जा सकती है.