कोलकाता रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फिर लगाई फटकार, कहा- कोई भी काम..

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By Ravi GoswamiPublished On: September 30, 2024

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सीसीटीवी की स्थापना और शौचालयों के निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं में अलग विश्राम कक्षों के निर्माण में “धीमी” प्रगति पर ममता बनर्जी सरकार की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कहा,“काम का कोई भी हिस्सा 50% से ऊपर नहीं है, प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? हम 9 अगस्त से निगरानी कर रहे हैं,। रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को चल रहे काम को 15 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ को बताया कि सोशल मीडिया में बार-बार उसके नाम और फोटो का खुलासा करने वाली क्लिप से मृतक पीड़िता के माता-पिता निराश हैं।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले ही आदेश पारित कर चुकी है और आदेश को लागू करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। इसने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि यह सभी मध्यस्थों पर लागू होता है।

‘सीबीआई जांच में महत्वपूर्ण सुराग सामने आए’: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि डॉक्टर के बलात्कार और हत्या और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच में पर्याप्त सुराग सामने आए हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “जांच के दायरे में आने वाले वे कौन लोग हैं जो अभी भी आर जी कर अस्पताल में कार्यरत हैं, जिनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।