अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा झटका, 31 मई तक अवकाश पर लगा प्रतिबंध, नहीं मिलेगी छुट्टी, कलेक्टर का आदेश जारी

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत अनुमति की जिम्मेदारी विभागीय प्रमुख को दी गई है।

Kalash Tiwary
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Holiday Ban : कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 31 मई तक जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारी अवकाश का लाभ नहीं ले सकेंगे। सुशासन तिहार 2025 को देखते हुए कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।

अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित

जारी किये गए आदेश के तहत 31 मई तक जिले में प्रदेश समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया गया है। इसे लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुख को पत्र जारी किया है।

यह होंगे नियम 

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रथम श्रेणी, द्धितीय श्रेणियां के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति या अनुमति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को अधिकृत किया जा सकता है।

इसके साथ ही अवकाश की स्वीकृति कलेक्टर सरगुजा के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत अनुमति की जिम्मेदारी विभागीय प्रमुख को दी गई है।

दरअसल सुशासन तिहार में लोगों द्वारा समस्या और मांग से संबंधित पत्र शासन को दिए जा रहे हैं। इनमें कुछ लोगों ने व्यक्तिगत लाभ का भी आवेदन दिया है। कई डिमांड तो ऐसे हैं, जिसे पढ़ कर अधिकारी का दिमाग भी चकरा गया है। ऐसे में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है।