हाई कोर्ट जबलपुर ने आयुक्त आयुष विभाग के ट्रांसफर निरस्तीकरण आदेश को किया निरस्त

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By Akanksha JainPublished On: October 21, 2020
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जबलपुर। डॉ. मोनिका सोनी, संविदा ,आयुष चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खोखरा कला, जिला शाजापुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडीदीप जिला रायसेन, स्वयं के व्यय पर दिनाँक 10/07/2020 को किया गया था। जिसके बाद, डॉ मोनिका सोनी की खोखरा कला से कार्यमुक्ति के बाद, सामुदायिक, स्वास्थ्य केंद्र, मंडीदीप जिला रायसेन मे उनके द्वारा, दिनाँक 15/07/2020 को उपस्थिति देकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था।

लेकिन, करीब दो महीने बाद आयुक्त आयुष ने दिनाँक 18/09/2020 को ट्रांसफर निरस्त किया और साथ ही उन्हे पूर्व स्थान पर कार्य करने के लिए निर्देश दिया था।

बता दे कि, उच्च न्यायालय जबलपुर में उनके द्वारा ही शरण ली थी। साथ ही उनके अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया कि, ट्रांसफर आदेश का निष्पादन कर्मचारी द्वारा कर लिया गया था। दो माह के भीतर ट्रांसफर निरस्त किया जाना एवं पूर्व के स्थान पर उपस्थिति देना परिवार के लिए संकट जैसा था। वही, कोर्ट ने माना कि, निष्पादित ट्रांसफर को निरस्त करना विधिनुसार उचित नही है। अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के तर्कों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनने के बाद, आयुक्त आयुष के आदेश दिनाँक 18/09/2020 को हाई कोर्ट जबलपुर ने निरस्त कर दिया है। बता दे कि, अब संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी, मोनिका सोनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडीदीप जिला रायसेन में ही कार्य करेंगीं।