Employees Transfer Policy : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 2025 के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है। सभी विभाग और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है। जारी आदेश के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया 10 दिन तक चलने वाली है।
14 से 25 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया

13 जून तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 से 25 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। स्थानांतरण नीति 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के सभी विभाग, विभाग अध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को पत्र जारी कर दिया गया है।
6 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो की 13 जून तक चलने वाली है। 13 जून तक कर्मचारियों से आवेदन लिए जाएंगे। जबकि 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार पूर्व में जारी हुए स्थानांतरण नीति को अधिकृत करते हुए स्थानांतरण नीति 2025 प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
यह है नियम
तृतीया श्रेणी कर्मचारियों के संवर्ग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का अधिकतम 10% जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15% तक कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के लिए विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा ट्रांसफर प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।
कलेक्टर प्रस्ताव के परीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर आदेश जारी कर सकेंगे। वही 25 जून तक होने वाले ट्रांसफर में तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिका और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा ही पूरा किया जाएगा। 25 जून के बाद ट्रांसफर में पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।
अत्यंत आवश्यक स्थिति में प्रतिबन्ध अवधि में समन्वय में अनुमोदन के साथ ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहीं समन्वय में आदेश प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, उसमें संबंधित विभाग और प्रस्तावित होने वाले कर्मचारियों के संबंध में जानकारी भी देनी होगी।
वहीं पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य पंजीयन और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी पर स्थानांतरण नीति 2025 लागू नहीं होने वाली है।