Transfer : राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों के ट्रांसफर पर निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसफर सहित कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में जिला स्तर पर 14 तारीख से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 जून से शुरू होकर ट्रांसफर की प्रक्रिया 25 जून तक चलने वाली है।
14 जून से लेकर 25 जून तक ट्रांसफर

इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई थी। जिसमें ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में 14 जून से लेकर 25 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
6 से 13 जून तक आवेदन स्वीकार
जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे। 6 से 13 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने 2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग की कुल संख्या के अधिकतम 10% ट्रांसफर किए जा सकेंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए अधिकतम 15% ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
ट्रांसफर आदेश ई ऑफिस के माध्यम से जारी
परिवीक्षाधीनअधिकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी ट्रांसफर आदेश ई ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
जिला स्तर पर निर्धारित समय अवधि में ट्रांसफर जारी कर इस तिथि को आदेश के प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना अनिवार्य होगा। ट्रांसफर के खिलाफ 15 दिनों में राज्य स्तरीय समिति को अभिवादन करना होगा 25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।