कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अवैध रेत व्यवसाय पर किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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By Shivani RathorePublished On: January 14, 2021
manish singh

इंदौर : पिछले दिनों रेत व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि रॉयल्टी चोरी और ओवरलोडिंग रोकी जाए , क्योंकि इसके कारण ईमानदार रेत व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है ,जिसके चलते आज कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करवाया है, जिसमें ऐसे 47 वाहनों की सूची भी जारी की गई है, जो 12 और 14 टायर वाले ट्राले हैं, जिनके जरिए रेत की भारी ओवरलोडिंग की जा रही थी और बड़े पैमाने पर रॉयल्टी की भी चोरी हो रही थी।कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अवैध रेत व्यवसाय पर किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इसके साथ ही कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य भी आया कि इन ट्राला मालिकों ने ज्यादा रेत भरने के लिए अतिरिक्त पतरे, तिरपाल से लेकर लकड़ी की रीप लगा रखी है, इस सब को भी हटाने के निर्देश खनिज विभाग को दिए गए हैं, आज जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी अगर ओवरलोडिंग और रॉयल्टी चोरी नहीं रुकती है तो प्रशासन ऐसे वाहनों को राजसात करने के साथ खदान मालिक, ट्रांसपोर्टर और संबंधित रेत व्यवसायी के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज करवाएगा।  कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अवैध रेत व्यवसाय पर किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

पिछले दिनों कलेक्टर ने रेत मंडी का दौरा भी किया था, जिसमें नई रेत मंडी बनाने और ओवरलोडिंग रोकने की मांग रेत व्यापारियों द्वारा ही की गई थी, इस प्रतिबंधात्मक आदेश से जहां ओवरलोडिंग रुकेगी वहीं सड़कों को भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक वजन वाले ट्राले सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इससे गंभीर दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है।