मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को चिकन और मटन की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। निगम ने साफ कहा है कि आदेश का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और जरूरत पड़ने पर दुकान को सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
पर्युषण पर्व पर रहेगा मीट बिक्री पर प्रतिबंध
नगर निगम के आदेश के मुताबिक, 9 सितंबर को जैन समाज का पावन पर्व पर्युषण पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए पूरे शहरभर में चिकन और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। इस दिन सभी दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। निगम अधिकारियों ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
इन तारीखों पर भी रहेगा प्रतिबंध
सिर्फ पर्युषण पर्व ही नहीं, बल्कि आने वाले कुछ और विशेष अवसरों पर भी राजधानी में मीट की दुकानें बंद रखनी होंगी। इनमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 7 अक्टूबर महर्षि जयंती, और भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस शामिल हैं। इन दिनों भी चिकन और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके साथ ही आने वाले नवरात्रि पर्व को लेकर भी मीट दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
भोपाल नगर निगम ने साफ कहा है कि अगर किसी भी दुकान को इन आदेशों के बावजूद खुला पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, दुकानों को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम का कहना है कि यह कदम धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, इसलिए सभी दुकानदारों को सहयोग करना चाहिए।