GST Slab :बुधवार को देश के GST टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि अब 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं उनकी जगह पर केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब को ही मान्य किया गया है।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इस बदलाव के बाद बाजार में कई चीज सस्ती हो जाएगी। वहीं कुछ लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि लग्जरी आइटम और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रॉडक्ट्स पर 40% तक टैक्स लगाया जाएगा।
क्या होंगे बदलाव
यह चीज होगी सस्ती
इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण, टीवी फ्रिज ,वाशिंग मशीन, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर 28% जीएसटी लगाया जाता था। अब इन पर सिर्फ 18% तक टैक्स लगेगा। 22 सितंबर के बाद इन्हें खरीदना सस्ता होगा।
खेती-बाड़ी से जुड़ी चीज, फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रिप इरिगेशन सिस्टम, खेती कटाई और ट्रैकिंग मशीनरी सहित ट्रैक्टर के टायर, पुर्जी पर पहले 18% जीएसटी लगता था। जिस पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। ऐसे में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह चीज होगी महंगी
फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक, ऐडेड शूगर वाले प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक आदि महंगे होंगे। मनोरंजन और गेमिंग कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हाई एंड एंटरटेनमेंट सेवाएं महंगी होगी। इन सब पर 40% तक टैक्स वसूला जाएगा।
जनता के लिए क्या है इसके मायने
22 सितंबर से पहले अगर आप लग्जरी आइटम, फास्ट फूड या सिगरेट तंबाकू जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपकी थोड़ी बचत हो सकती है। 22 सितंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और खेती बाड़ी से जुड़ी चीज खरीदने में फायदा होगा।
इसके अलावा आम जनता के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। GST स्लैब में बदलाव के बाद अब आटा चावल सहित खाद्य पदार्थों पर टैक्स का भुगतान कम करना होगा। जिससे मध्य वर्ग और किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।