कलकत्ता HC नें ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- CBI, ED, बंगाल पुलिस, शाहजहां शेख को कोई भी कर सकता है गिरफ्तार

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By Ravi GoswamiPublished On: February 28, 2024

कई दिनों से विवादों में चल रहे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। बता दें कि 5 जनवरी के बाद से ही शेख शाहजहां फरार चल रहे हैं। एचसी ने कहा कि उसने केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है।

संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि महिलाओं पर यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या पश्चिम बंगाल पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है।राज्य के महाधिवक्ता की प्रार्थना पर अदालत ने 26 फरवरी के अपने आदेश को स्पष्ट किया जिसमें उसने पुलिस प्राधिकारी को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

बता दें मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने अपने 7 फरवरी के आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र हैं।

स्मृति ईरानी ने मामले को लेकर घेरा
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ वह किसी भी भारतीय की समझ से परे है। राहुल गांधी पर किए अपने कमेंट में स्मृति ने कहा. कांग्रेस के लोग संदेशखाली जाकर बात करना चाहते हैंए लेकिन शहजादा जो अभी भी राजनीति के चक्रव्यूह में खोए हुए हैंए उन्होंने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन महिलाओं ने सालों तक ममता का समर्थन कियाए आज उन्हें घरों से किडनैप कर उनका रेप किया जा रहा है।