बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, देशमुख पर 100 करोड़ वसूली के आरोप की जांच करेगी CBI

Mohit
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बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, देशमुख पर 100 करोड़ वसूली के आरोप की जांच करेगी CBI

आज यानी सोमवार को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 100 करोड़ों रुपए आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। हालांकि इस मामले पर सीबीआई तुरंत केस दर्ज नहीं करेगी।

याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी.

कोर्ट ने कहा कि “अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए.”

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि “सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी.”