बदलापुर यौन उत्पीड़न: बॉम्बे HC ने आरोपी के पिता द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की दी अनुमति

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By Ravi GoswamiPublished On: September 27, 2024

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बदलापुर नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता को तत्काल सुनवाई की अनुमति दी, जिन्हें ठाणे पुलिस ने कथित “फर्जी” मुठभेड़ मामले में मार गिराया था।बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के पिता ने अपने बेटे को दफनाने के लिए जमीन की मांग करने वाले अंबरनाथ नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है।

अक्षय शिंदे के परिवार वाले भी उनके अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. अक्षय के चाचा अमर शिंदे ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार ने अभी तक दफन स्थल का निर्धारण नहीं किया है। उन्होंने अक्षय शिंदे के माता-पिता और उनके वकील की जान को खतरा बताते हुए अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया।

अक्षय शिंदे के वकील अमित कटारनवरे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 24 वर्षीय अक्षय ने पहले अंतिम संस्कार के बजाय दफनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।बुधवार को, अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि परिवार उनके शव पर दावा करने के लिए तैयार है, लेकिन दफन स्थल खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि ठाणे अपराध शाखा के एक पुलिस उपायुक्त आवश्यक व्यवस्था करने में परिवार की सहायता करेंगे।

अक्षय के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस गोलीबारी के संबंध में चिंता व्यक्त की, सुझाव दिया कि इस घटना को टाला जा सकता था, और निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने गोलीबारी के आसपास की परिस्थितियों और स्थिति से निपटने के पुलिस के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।

अपनी याचिका में, अक्षय के पिता ने पुलिस के इस दावे को चुनौती दी कि अक्षय ने पूछताछ के लिए ले जाते समय एक अधिकारी पर गोली चलाई थी, जिससे जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्हें “फर्जी मुठभेड़” में मार दिया गया और घटना की जांच की मांग की गई। अक्षय शिंदे को किंडरगार्टन की 2 लड़कियों का ‘यौन उत्पीड़न’ करते हुए गिरफ्तार किया गया था पिछले महीने बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच के लिए बदलापुर ले जाते समय सोमवार शाम को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस बीच, वकील कटारनवरे ने अक्षय के खिलाफ दायर आरोप पत्र के संबंध में पारदर्शिता की कमी की आलोचना करते हुए कहा कि परिवार को कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। “चार्जशीट से ही पता चलेगा कि अपराध में उनकी क्या भूमिका थी। सरकार ने कैसे तय किया कि वह अपराधी है।