आयकर विभाग : भरें आईटीआर वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना, 31 जुलाई है डेडलाईन

Shivani Rathore
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इनकम टेक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई (July) 2022 है। अंतिम तिथि के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए नियत तिथि से पहले ही अपना इनकम टेक्स रिटर्न फाइल कर दें। हालांकि आईटीआर फ़ाइल करने की नियत अंतिम तिथि में पूर्व में परिवर्तन होता रहा है, परन्तु इस बार डेडलाइन आगे बढ़ेगी के नहीं कहा नहीं जा सकता, इसलिए 31 जुलाई 2022 को ही डेडलाइन मानकर अपना इनकम टेक्स रिटर्न फ़ाइल कर देना चाहिए।

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करयोग्य आय के पांच स्वरूप हैं निर्धारित

करयोग्य आय के पांच स्वरूप निर्धारित हैं अर्थात करयोग्य आय को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें व्यापार या पेशे से आय, वेतन से आय, हाउस प्रॉपर्टी से आय, सम्पत्ति के विस्तार से आय और अन्य स्त्रोतों से आय सम्मिलित है। इनमे वेतन से होने वाली आय के लिए करों के भुगतान की प्रक्रिया सबसे सहज है।

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म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से होने वाली आय भी है करयोग्य

करयोग्य आय के जो पांच स्वरूप निर्धारित हैं उनमें अन्य स्त्रोतों से कमाई के अंतर्गत म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से होने वाली आय को भी शामिल किया गया है। म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश से होने वाली इनकम पर भी टैक्स देना होता है। इनकी बिकवाली से हुए फायदे को कैपिटल गेन कहा जाता है। शेयर होल्ड करने के समयकाल से कैपिटल गेन का प्रकार निश्चित होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) दो प्रकार के केपिटल गेन होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के लिए अलग-अलग कर निर्धारण की दरें निर्धारित हैं ।