भोपाल। छुट्टी के दिन शासन आदेश की अवहेलना करने पर आईएफएस हरिशंकर मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल राजधानी परियोजना भोपाल से प्रतिनियुक्त से वापस लेकर वन संरक्षक, कार्य योजना इकाई, सिवनी के पद पर पदस्थ किया गया था।
जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2022 को निर्णय पारित कर उन्हें अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा शासन के स्पीकिंग ऑर्डर पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही उन्हें आयोजना पुनरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया।
कार्य योजना का समय से पुनरीक्षण शासन के राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समय पर कार्ययोजना पूर्ण न होने से वृक्ष पालन अनुमति विलंब हुआ, जिससे शासन निर्देश राजस्व प्रभावित हुआ।
इस प्रकार शासन आदेश की अवहेलना करने पर तथा पुनरीक्षण कार्य को विलंबित करने पर के कारण उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं नियम, 1968 के नियम 3 का घोर उल्लंघन करने को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया दिया गया है।