गुजरात : बिलकिस बानो रेप केस में माफी नीति के तहत 11 दोषी रिहा, काट रहे थे आजीवन कारावास

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गुजरात (Gujarat) में 3 मार्च 2002 को दाहोद (Dahod) जिले के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इसके साथ ही बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की भी सामूहिक रूप में हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि गुजरात में 2002 में ही गोधरा कांड भी हुआ था। वर्ष 2004 में बिलकिस बानो रेप केस में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया,  बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई,  मितेश भट्ट और प्रदीप मोढिया नामक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी।

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गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत किया रिहा

गुजरात में 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में जिन 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन सभी कैदियों को गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत रिहा कर दिया है । सोमवार को ये सभी कैदी गोधरा की उप जेल से रिहा किए गए हैं। इन सभी कैदियों की रिहाई 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले की गई है । सर्वसम्मति से इस माफ़ी निति के तहत रिहाई को मंजूरी दी गई थी ऐसी जानकारी शहर के कलेक्टर ने अवगत कराई है।

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