इंदौर। जिले में विधान सभा चुनाव 2023 की आदर्श आचरण संहिता के परिपालन में 15 नवम्बर शाम 6 बजे से समस्त प्रकार के राजनैतिक प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर भी राजनैतिक पोस्ट, और उससे संबंधित किसी भीं प्रकार की पोस्ट शेयर नही की जा सकेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार का प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आज 15 नवम्बर बुधवार शाम 6 बजे के बाद से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेट फार्म पर कोई भी राजनैतिक गतिविधियां का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होंगी यह सुनिश्चित करें की सभी ग्रुप ओनली एडमिन रहें।