इंदौर ( Indore News ) :नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17क(1) के तहत राज्य शासन द्वारा पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के संबंध में गठित समिति की प्रथम बैठक मंगलवार को रेसीडेन्सी कोठी में आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा क्षेत्र धार-महू के सांसद छतरसिंह दरबार, विधानसभा क्षेत्र धार की विधायक नीना वर्मा, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, धार कलेक्टर आलोक वर्मा के प्रतिनिधि, कार्यकारी संचालक एम.पी.आई.डी.सी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पीथमपुर एवं अन्य समिति के सदस्य उपस्थित हुए।
समिति के संयोजक के द्वारा सदस्यों को पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के मुख्य बिंदुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा समिति के सदस्यों को प्राप्त आपत्ति/सुझावों को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के प्रावधानों अंतर्गत निर्धारित समयावधि 30 दिवस अर्थात 7 अगस्त 2021 तक प्रारूप विकास योजना के संबंध में जनसामान्य से 97 आपत्ति एवं 14 सुझाव प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार कुल 111 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुये हैं।
बैठक में तय किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई पूर्ण किये जाने हेतु आगामी माह में पुन: बैठक आयोजित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) प्रकाशन के 30 दिवस की कालावधि में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने थे। निर्धारित समयावधि 30 दिवस अर्थात् 1 मई 2021 तक जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया जाना था किन्तु कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने से निर्धारित समयावधि तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किये जा सके।
इस कारण शासन द्वारा पुनः मध्यप्रदेश राजपत्र में 9 जुलाई 2021 को सूचना का प्रकाशन करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की निर्धारित समयावधि 7 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई। प्रारूप विकास योजना के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा सुनवाई करने का प्रावधान है। इसी तारतम्य में आज समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई।