इंदौर। क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी, सम्पत्ति संबंधित सहित विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से फरार एवं उदघोषित आरोपियों को धरपकड़ लगातार की जा रही है, इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस के अपराध धारा 420 भादवि के प्रकरण में फरार आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर सूचना पर संयुक्त कार्यवाही कर मुताबिक योजना के घेराबंदी कर प्रकरण में फरार आरोपी (1).कुशल खत्री निवासी गोमतेश्वर नगर, इंदौर को पकडा ।
पूछताछ में पता चला की फरियादी की पेंशन एवं स्व.पुत्री का NSDL का पैसे स्टेट बैंक खाते में जमा था जिसमे स्व.पुत्री का मोबाइल नंबर लंबे समय से बंद होने के कारण उक्त नंबर की सिमकार्ड किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अलॉट हो गयी थी, जिसे आरोपी के द्वारा प्राप्त कर संबंधित बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर yono ऐप डाउनलोड कर नेटबैंकिंग के माध्यम से दुरुपयोग करते हुए करीब 09 लाख रुपए आहरित कर ठगी की गई थी । आरोपी के विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा की जा रही है।
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क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है की अपने बैंक खाते में लिंक मोबाइल की जानकारी अवश्य रखें साथ ही अपने मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं करने या सिम बंद कराने के पूर्व उक्त नंबर पर एक्टिवेट नेटबैंकिंग बंद करने के उपरांत अपनी संबंधित बैंक से भी उक्त नंबर को चेंज अवश्य करवाए अन्यथा आपके द्वारा उपयोग में नहीं आने वाले मोबाइल नंबर को संबंधित सिमकार्ड कंपनी बंद कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अलॉट करने पर आपकी बैंकिंग अकाउंट से धोखधड़ी एवं सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग आदि घटना भी हो सकती है। इस तरह की घटना होने पर अपने नजदीकी थाने या क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा संचालित साईबर हेल्पलाइन नंबर 704912–4445 पर संपर्क करें।