कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में निगम को मिले 11 करोड़ से अधिक

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इन्दौर (Indore News) : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा भवन अनुज्ञा शाखा व कम्पाउडिंग के संबंध में सीटी बस आफिस में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी, नगर निवेशक श्री विष्णु खरे, समस्त भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन दरोगा व अन्य उपस्थित थे। इसके साथ ही आयुक्त द्वारा सीएम हेल्प लाईन के संबंध में भी समीक्षा की गई।

आयुक्त सूश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि शासन द्वारा अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण कार्य को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग करने की सरल और जनहित की योजना बनाई गई है, साथ ही निर्धारित दिनांक तक आवेदन करने पर कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है। निगम द्वारा शासन की उक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए निगम के भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक लोगों के घर घर जाकर उन्हें शासन की योजना की जानकारी दे रहे हैं। शासन की कंपाउंडिंग योजना को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है।

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शासन की योजना लोगों को अच्छी लगी और 552 लोग द्वारा कंपाउंडिंग हेतु निगम में आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसके फल स्वरुप निगम को लगभग 11.13 करोड़ से अधिक की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में निगम में जमा कराई गई। कंपाउंडिंग हेतु कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकता है या इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने झोन के भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक से संपर्क भी कर सकता है।

कालोनाईजर और कंसलटेंट भी कम्पाउडिंग हेतु लोगो को देगे जानकारी
आयुक्त सुश्री पाल द्वारा भवन अनुज्ञा शाखा व कम्पाउडिंग के संबंध में आयोजित बैठक में जिन कालोनाईजर द्वारा कालोनी विकसित की गई है उन कालोनियों में बने भवनों व मल्टीयों में जो अनुमति के विपरित निर्माण किये गये है उनको शासन की कम्पाउडिंग संबंधित योजना का लाभ मिल सके इस हेतु नागरिको को समझाईश देंगे। इसके साथ ही कंसलटेंट द्वारा भी नागरिको को कम्पाउडिंग हेतु समझाईश देेने के संबंध में संबंधितो को निर्देश दिये गये।

आयुक्त सुश्री पाल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक जो कम्पाउडिंग हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे है उसके लिये प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को क्षेत्र में भवन की नप्ती संबंधित कार्यवाही करने के भी निद्रेश दिये गये। आयुक्त द्वारा भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को उनके अधीनस्थ क्षेत्रो के होटल, अस्पताल, ऑटो मोबाईल शो रूम व अन्य बडे निर्माणो पर जहां नियमानुसार कम्पाउडिंग की जा सकती है, वहां पर जाकर उन्हे शासन की कम्पाउडिंग योजना की जानकारी देने के भी निर्देश दिये गये।

अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा श्री संदीप सोनी ने बताया कि विदित हो कि कॉलोनी नाइजर द्वारा विकसित की गई कॉलोनी के भूखंडों पर भूखंड धारियों द्वारा निर्मित भवन नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत या अतिरिक्त होने से नियमानुसार कंपाउंडिंग हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कॉलोनी नाइजर उनके द्वारा विकसित कॉलोनी में भूखंड धारी को समझाइश दे तथा उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह शासन की कंपाउंडिंग योजना का लाभ ले एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र में प्राधिकार से प्रकाशित कंपाउंडिंग हेतु दिशा निर्देश के क्रम में यदि भूखंड धारी का भूखंड एवं भवन कंपाउंडिंग के नियमों के अंतर्गत आता है तो नियमानुसार नगर पालिक निगम इंदौर मैं आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड की कंपाउंडिंग की कराई जावे। आयुक्त पाल द्वारा सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतो की भी समीक्षा करते हुए, शिकायतो को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

इस संबंध में शहर के लगभग 350 से अधिक कॉलोनाइजर को कॉलोनी के समस्त भवन स्वामियों को सूचित करने की लिए कि उनके द्वारा निर्मित भवन के अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से वैध कराने की कार्यवाही करें अन्यथा की स्थिति में भूखंड धारी एवं कॉलोनाइजर द्वारा स्वीकृति के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण कार्य की कंपाउंडिंग नहीं कराए जाने पर उक्त कॉलोनाइजर एवं भवन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए उनके कॉलोनी एवं भवन के अवैध निर्माण को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम एवं नगरपालिका नियम के अंतर्गत अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई निगम के भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा की जाएगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी उक्त कॉलोनाइजर एवं भवन स्वामी की होगी।