निगमायुक्त ने ली डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और विक्रेताओ बैठक, प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प के लिए लगाया जाएगा मेला

diksha
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Indore: आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शासन निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादन, परिहवन, संग्रहण, वितरण ब्रिकी व उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में शहर के डीलर, विक्रेताओ व व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियो के साथ सीटी बस आफिस में बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्विवेदी, प्लास्टिक एसोसिएशन के पदाधिकारी, डिस्ट्रीब्युटर्स, डीलर, विक्रेता व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक में बताया कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही जीवन के लिये खातक है, सिंगल युज प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से कोई निपटान नही होता है, इसलिये केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिंगल युज प्लास्टिक के विभिन्न आईटम्स को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें ऐसे पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि प्लास्टिक कोटेड है वह भी सिंगल युज प्लास्टिक की श्रेणी में आते है, इसके साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सिंगल युज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में अन्य आइटम्स के संबंध में भी आगामी दिवस में वैकल्पीक मैला लगाने के संबंध में भी चर्चा की गई।

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बैठक के दौरान प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्युटर्स, डीलर, विक्रेताओ द्वारा बताया गया कि शासन निर्देशानुसार सिंगल युज प्लास्टिक के संबंध में जारी गाइड लाईन के अनुसार सिंगल युज प्लास्टिक का स्टॉक क्लीयर किया गया है, किंतु प्लास्टिक कोटेड पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि सिंगल युज प्लास्टिक की श्रेणी में आते है, इसकी जानकारी के अभाव में हमारे पास स्टॉक रखा है, इसके विकल्प के संबंध में आयुक्त महोदय से चर्चा में मत रखा गया। इस पर आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्युटर्स, डीलर, विक्रेताओ के प्रतिनिधियों की कमेटी गठन करने हेतु कहा गया, यह कमेटी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड व निगम अधिकारियो के साथ चर्चा कर व्यापारियो के पास रखे स्टॉक के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया जावेगा तथा गठित टीम द्वारा आगामी दिवस में सिंगल युज प्लास्टिक के आइम्टस की विभिन्न श्रेणियों के साथ ही सिंगल युज प्लास्टिक के विकल्प के संबंध में बैठक कर निर्णय करेगे, ताकि शीघ्र ही शासन निर्देशानुसार सिंगल युज प्लास्टिक के प्रतिबंधित आईटम्स को शहर में संग्रहण, परिवहन, विक्रय पर रोक लगाई जा सके।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर के नागरिको को प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग नही करने के साथ ही प्लास्टिक के अन्य विकल्प के संबंध में भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में शहर के प्रमुख 56 दुकान व अन्य चाट-चौपाटी में डिस्पोजल व प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बर्तनो का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें शहर के जागरूक नागरिक व व्यापारियों-दुकानदारो द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन निर्देशानुसार प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच, कांटे और कप, प्लास्टिक पैकिंग आईटम, प्लास्टिक के आमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक स्टिंक वाले ईयर बडर्स, गुब्बारो की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आईस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल के साथ ही प्रतिबंधित आईटम्स के उत्पादन व निर्माण ना करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके साथ ही सिंगल युज प्लास्टिक के मानक स्तर के संबंध में भी उत्पादक व निर्माता से विस्तार से चर्चा की गई।