इंदौर बावड़ी हादसे को लेकर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सख्ती दिखाते हुए कुओं बावड़ी के साथ साथ खुले बोरवेल के संबंध में भी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत होगी दंडात्मक कार्यवाही।
इंदौर जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद रखने के आदेश दिए है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये।
आदेश तत्काल प्रभाव से किया गया लागू
अनुपयोगी व खुले नलकूपों / बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाओं के दृष्टिगत जारी किये आदेश। जिन बारेवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नही डाली है तथा जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है, उक्त खुले बोरो में बोर केप संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था को लगवाये जाने हेतु किया गया आदेशित। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
नागरिकों की सुरक्षा में नहीं होगी कोई कोताही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके अलावा सर्वे निगरानी अतिक्रमण हटाने के व्यापक बिंदु शामिल किये है।