केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया है. इसमें केन्द्र ने व्हाट्सएप पर अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. केंद्र का कहना है कि “पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है. व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है. केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन को पर अंतरिम निर्देश दे. व्हाट्एप ने भी जवाब दाखिल किया है.”
बता दें कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है. नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब सरकार ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि “व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है.” दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि “व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है.”