अब चेक पेमेंट में छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, RBI ने बदले ये नियम

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By Mohit DevkarPublished On: August 16, 2021

बैंकिंग से जुड़े चेक पेमेंट के नियमों में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कुछ बदलाव किए हैं. जानकारी के अनुसार, यह बदलाव एक अगस्त से लागू हो चुके हैं. RBI ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा शुरू कर दी है. इस वजह से आपको चेक पेमेंट करने से पहले अपने खाते में उतनी राशि रखना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आपको पोनाल्टी भरनी पड़ेगी.

बता दें कि पुराने नियम के दौरान चेक क्लियर में 2 दिन का समय लगता था, लेकिन अब चेक डालते ही वह क्लियर हो जाएगा. पुरानी व्यवस्था के चलते कई बार लोग पहले चेक जारी कर देते थे और फिर 2 दिन के अंदर पैसा अपने खाते में जमा कर देते थे. ऐसे में उनका चेक भी क्लियर हो जाता था और पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा. अब चेक जमा करते ही क्लियर होंगे और अकाउंट में पैसा न होने पर चेक जारी करने वाले को पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.

रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है. इस वजह सेअब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा। अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लियर होगा. पहले शनिवार या रविवार को चेक क्लियर नहीं होते थे. 1 अगस्त से NACH की सुविधा सभी दिनों में मिलनी शुरू हो गई है.