‘आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कानून के खिलाफ’, बुलडोजर एक्शन पर SC की सख्त टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट में यूपी, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई ने सवाल उठाया कि आपराधिक कानून के तहत आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, और राजस्थान की घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में मई में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, जो कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में की गई बुलडोजर कार्रवाई पर दलील दी। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई आरोपी है तो सिर्फ इसी आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि म्यूनिसिपल एक्ट में बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए समय मांगा और कहा कि अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी।

जमीयत की चिंताएँ

जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और इन कार्रवाइयों को तुरंत रोका जाना चाहिए।

तीन राज्यों में हुई बुलडोजर कार्रवाई

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई की घटनाएँ हुई हैं। 22 और 26 जून को मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली में नामजद आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। राजस्थान के उदयपुर में आरोपी राशिद खान के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। राशिद के बेटे पर अपने सहपाठी की हत्या का आरोप था।

केंद्र और राज्यों को बनाया गया पक्षकार

याचिका में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को पक्षकार बनाया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के बजाय उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

सपा प्रमुख का आरोप

हाल ही में यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक स्थल पर बुलडोजर चलाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति अब शहीदों के साथ भी भेदभाव करने लगी है, और शहीद मुनीश यादव के स्मारक स्थल पर बुलडोजर चलाया गया।