बिकरू कांडः SC का सख्त आदेश, Vikas Dubey की पत्नी को सरेंडर करने को कहा

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लखनऊ। यूपी का बहु चर्चित बिकरू कांड (Bikru Case) में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि, ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि, विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे को एक हफ्ते में सरेंडर करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर के बाद ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती हैं तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है तो फिर FIR रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है? वहीं दूसरी ओर, ऋचा की ओर से पेश हुए वकील सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि, ऋचा ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की मांग की थी। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। जानकारी दे दें कि, ऋचा पर मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप लगा हुआ है।