एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 650 पेंशन धारकों को हायर पेंशन बंद कर दिया है। जिसके बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुधार कर यह निर्णय लिया गया है। हायर पेंशन बंद होने k कारण अब पेंशन कर्मियों को पुरानी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक EPFO द्वारा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पेंशन धारकों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। EPF योजना और EPS 1995 के मुताबिक सभी शासकीय कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ देना शुरू किया। जिसके बाद EPFO ने सभी कर्मचारियों को इससे व्यवस्था में शामिल करते हुए उन्हें हायर पेंशन का लाभ दिया और कर्मचारियों को हायर पेंशन के रूप में बढ़ी हुई पेंशन उपलब्ध कराई जा रही थी। लेकिन अब कर्मचारी निधि भविष्य संगठन के द्वारा हायर पेंशन पर रोक लगा दी। साथ ही हायर पेंशन बंद होने के पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया जा रहा था। जो एक संबंधित रिट पिटिशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले सभी कर्मचारियों को हायर पेंशन में शामिल किया गया था लेकिन फिर विभाग ने बीते दिनों इस निर्णय को भी वापस ले लिया। इसके बाद जून महीने में भी काफी कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया।
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EPFO के विभागीय अधिकारी का कहना है कि हायर पेंशन में कर्मचारियों को अंतर की राशि से ज्यादा पेंशन उपलब्ध कराई गई थी और जिसकी वसूली भी नहीं की जा रही है। लेकिन अब उनके वास्तविक वेतन के आधार पर ही उन्हे पेंशन का लाभ मिलेगा और हायर पेंशन की सुविधा को भी बंद कर दिया है। दरअसल इसके पहले की अगर बात करें तो कर्मचारी – पेंशनर्स को पहले 1200 से 2500 की पेंशन उपलब्ध कराई जाती थी। फिर हाय पेंशन मिलने के बाद इसमें 2000 से लेकर 5000 रूपये का इजाफा देखने को मिला। लेकिन अब पुनः पेंशनर्स को फिर से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जो कि वास्तविक वेतन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।