आज हम यहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी न्यूज लेकर हाजिर हुए है। असल में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन गवर्नमेंट कर्मचारियों के लाभ हेतु उनके सालाना पगार में बढ़ोतरी से ताल्लुकात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसके अंतर्गत अब रिटायरमेंट के समयांतराल तक सरकारी कर्मचारी की पगार में बढ़ोतरी के दावेदार माने जाएंगे। इससे पूर्व हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने इंडस्ट्री के हिट में निर्णय सुनाया था। लेकिन हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था।
इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका पूरा बेनिफिट
वास्तव में, राज्य सरकार के ओनरशिप वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम निर्णय दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो सालाना पगार में बढ़ोतरी लेने हेतु दावेदार पाने के उम्मीदवार हैं, जो उस समयांतराल तक सेवानिवृत्ति ना हुई हो, ऐसे सभी कर्मचारियों को फाइनेंसियल प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। भले ही वे यह फायदा प्राप्त करने के लिए एक दिन बाद ही रिटायरमेंट क्यों न हो जाएं।
कर्मचारी सालाना आय में बढ़ोतरी के उम्मीदवार
केपीटीसीएल ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चैलेंज दिया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी सालाना आय में बढ़ोतरी के उम्मीदवार थे, भले ही वे उसके अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गए हो। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने केपीटीसीएल की याचिका को निरस्त करते हुए कहा मांगकर्ता (केपीटीसीएल) की तरफ से यह दलील दी गई है कि सालाना आय में बढ़ोतरी के प्रोत्साहन के रूप में है और यह कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बढ़ावा देने को लेकर है, ऐसे में जब वह कार्यरत नहीं है तो ईयरली तनख्वाह में इन्क्रीमेंट को लेकर कोई भी प्रश्न ही नहीं है। इस दलील का कोई अभिप्राय नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये अहम निर्णय
पीठ ने आगे ये भी कहा कि एक गवर्नमेंट employees को एक साल की सर्विस के बीच उसके अच्छे व्यवहार के बल पर सालाना वेतन में बढ़ोतरी प्रदान की जाती है, बशर्ते उसे फाइन के रूप में रोका न गया हो या उसे एफिशिएंसी के साथ जोड़ा न गया हो। इसलिए, तनख्वाह में इजाफा एक साल या निर्धारित समयांतराल के बीच अच्छे स्वभाव के साथ सर्विस प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाती है। ईयरली इनकम में इंक्रीमेंट के प्रॉफिट की पात्रता पहले से प्रदान की गई सर्विस के कारण है। केवल इसलिए की कोई कर्मचारी अगले दिन रिटायर होने वाला है, उसे ईयरली इनकम में इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता जिसे उसने गुजरते हुए वर्ष के बीच अच्छी सर्विस के लिए अर्जित किया है।