आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार ने अंगदान के लिए अपने एम्प्लॉईज को 42 दिनों का खास आकस्मिक हॉलिडे देने का निर्णय किया है। यहां बड़ी सर्जरी के बाद स्वस्थ होने में लगने वाली अवधि को मद्देनजर रखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। फिलहाल, इस प्रकार के 30 दिनों की आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान था। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया, ‘‘डोनर के पार्ट को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से डोनर को कवर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है जिसमें हॉस्पिटल में बिताया गया टाइम और इसके बाद की अवधि शामिल है।’’
सरकार के द्धारा जारी फैसला
यहां आपको बया दें कि सरकार के द्धारा जारी ऑर्डर में ये भी कहा गया हैं कि, ‘‘इसके अतिरिक्त, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए किए गए आइडल काम और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अंगदान को पूरी तरह से बढ़ावा देने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे शख्स को अंगदान करने पर केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक से अधिक 42 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने का निर्णय जनहित में विशेष कल्याणकारी औषधि के रूप में किया गया।’’ साथ ही ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि डोनर की बॉडी से अंग निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार से परे आकस्मिक हॉलिडे की अधिक से अधिक समय सीमा 42 दिन होगी जिसे सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा।
42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश
इसी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने के दिन से विशेष आकस्मिक हॉलिडे साधारणतः एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर सरकारी पंजीकृत रजिस्टर्ड डॉक्टर की अनुशंसा पर सर्जरी से अधिक से अधिक एक सप्ताह पूर्व इसका प्रॉफिट उठाया जा सकता है। साथ ही साथ जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि उपचार करने वाले सरकारी रजिस्टर्ड वैद्य की राय परामर्श पर अवकाश को अलग करने या भागों में बांटने सहमति दी जा सकती है। आकस्मिक छुट्टी को दूसरे हॉलिडे के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन सर्जरी की गंभीरता से जुड़ी असामन्य कंडीशन में सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सिफारिश पर इस नियम से छूट मिलेगी।