केरल के स्थानीय कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘BJP नेता’ की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को सजा-ए- मौत का फरमान

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केरल में के स्वयंसेवक की हत्या के मामले में स्थानीय कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जहां अदालत ने दोषी करार किए गए सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी इस मामले में कोर्ट ने 15 आरोपियों को 20 जनवरी को दोषी ठहराया था ।इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (च्थ्प्) से जुड़े हुए हैं.

आपको बता दें मवेलीक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीजी श्रीदेवी ने फैसला सुनाया। विक्टिम के वकील ने बताया कि ये सभी ट्रेंड किलर स्क्वाड का हिस्सा थे। जिस क्रूर और निर्मम तरीके से विक्टिम को उनकी मां, पत्नी और बच्चे के सामने उन्हें मारा गया था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है।

जानकारी के अनुसार, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव एवं आरएसएस के स्वयंसेवक रंजीत श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी. हत्यारों ने इस घटना को अलाप्पुझा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया गया था.