इंदौर : लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल-संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है।
शपथ-पत्र में उसे अपना पेन नम्बर भी देना होगा। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ-पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ-पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ-पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ-पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी नामांकन प्रस्तुत करते समय अपने शपथ-पत्र में कोई भी कालम रिक्त न छोड़े। यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां “शून्य” या “लागू नहीं होता” लिखा जाना चाहिए।