अवैध प्लॉट विक्रेताओं पर कार्रवाई : दिव्य वसुधा ग्रुप के खिलाफ RERA एक्शन

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इंदौर : कलेक्टर महोदय आशीष सिंह के निर्देश पर अवैध कालोनियों के प्लॉट विक्रय एवं बिना अनुमति के डायरी पर प्लॉट बेच कर आम लोगो को लुभावने वादे कर फ़साने के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देशों के चलते आज दिनांक 14.6.2023 को कस्बा इंदौर अंतर्गत लालबाग में पूर्व से संचालित मालवा उत्सव मेले में बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों के विक्रय की शिकायत पर , विनोद राठौर SDM राऊ द्वारा तहसीलदार राऊ नारायण नांदेडा व पटवारी ग्राम राऊ दामोदर शर्मा को मौके पर जांच हेतु ग्राहक बनाकर भेजा गया।

मौके पर तहसीलदार राऊ द्वारा ग्राहक बनकर पूछताछ की तो पाया गया कि मेले के एक काउंटर पर दिव्य वसुधा ग्रुप द्वारा ग्राम पलिया तहसील हातोद में उनके निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट “तुलसी एवेन्यू” के भूखंडों का विक्रय Pre Launching रूप में , डायरी पर बिना रेरा पंजीयन, और बिना सक्षम अनुमतियों के किया जा रहा था।

तहसीलदार व पटवारी इस काउंटर पर ग्राहक बनकर पहुंचे तो काउंटर प्रभारी पवन दांगी द्वारा बताया गया कि इस आवासीय कॉलोनी में आप 51000 रू में अपना प्लाट बुक कर सकते हैं। पवन दांगी द्वारा बताया गया कि इस आवासीय कॉलोनी का अभी रेरा में पंजीयन नहीं हुआ है।

मौके पर तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाकर ग्रुप के विक्रय ब्रोशर व दिव्या वसुधा ग्रुप के प्रिंटेड कैरी बैग जप्त किए। मौके पर तहसीलदार द्वारा इस प्लाट विक्रय काउंटर को बंद करवाया गया। मौके पर इस काउंटर पर पवन दांगी, आलोकसिंह व प्रियंका ताकोले आदि कर्मचारी भूखंडों का विक्रय करते हुए पाए गए। कार्यवाही होते देख काउंटर के कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। इन सभी।के ख़िलाफ़ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा RERA अधिनियम 2016 के तहत भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कार्यवाही की जावेगी। pre lauching कॉलोनी की अनुमति पर रोक लगाने, एवं विस्तृत जाँच करने की कार्यवाही की जावेगी।