नई दिल्ली। अमेजन (Amazon) को CCI की ओर से एक बड़ा झटका लगा। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2019 फ्यूचर डील में झूठी और गलत जानकारी और तथ्यों को दबाने के लिए अमेजन (Amazon) पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीसीआई ने अमेजन को 60 दिनों की अवधि के भीतर फिर से विस्तृत फॉर्म आईआई दाखिल करने के लिए कहा। दरअसल, सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी। फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए।
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सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि अब यह जरूरी है कि डील का फिर से आकलन किया जाए। सीसीआई ने अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे बयान दिए हैं। सीसीआई ने अमेजन-फ्यूचर डील मामले में कुल 57 पन्नों का आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि, इससे पहले 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीआई को निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि, वह अमेजन फ्यूचर कूपन्स डील मामले में अमेरिकी कंपनी को मिली मंजूरी को रद्द करे। कोर्ट ने सीसीआई को ऐसा करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया गया था।