इंदौर 8 दिसम्बर, 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में युवाओं को रोजगार युक्त बनाकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। इंदौर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि उक्त योजना के तहत 7 सालों के लिए 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस नई योजना में सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक का लोन जबकि विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 से 50 लाख रूपये दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए होगा। योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान रहेंगे। योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे ही आवेदक पात्र होंगे जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही भी न हो। योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता में ब्याज अनुदान बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक मोराटोरियम अवधि सहित दिया जाएगा। हितग्राही का ऋण खाता जिस अवधि में एनपीए होता है उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर दी जाएगी। योजना में गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। योजना का कियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।