गृह विभाग ने हाल ही में महिला आरक्षक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने अब महिला आरक्षकों को लिंग परिवर्तन करवाने की अनुमति दे दी है। दरअसल, महिला आरक्षक अमिता को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक को प्रदान की। बता दे, महिला आरक्षक को बचपन से Gender Identity Disorder की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गई थी।
ऐसे में उन्हें लगातार पुरुषों की भाँति समस्त पुलिस कार्य ज़िले में सम्पादित किया जाता रहा है। साथ ही उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से सेक्स चेंज की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया है।
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जानकारी के मुताबिक, पहले तो पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन लेने का सोचा। उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा अमिता (परिवर्तित नाम) को सेक्स चेंज की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किए गए।