SIMI के 4 कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें मामला

Akanksha
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भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रतिबंधित संगठन सिमी (Students Islamic Movement of India) के 4 कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि ये चारों खंडवा जेल ब्रेक के आरोपियों को शरण देने के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे। साथ ही पूरे मामले की जांच एजेंसी MP ATS समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दे कि, जिन 4 लोगों को रिहा किया जाएगा, उनमें सिद्दकी, इस्माइल माशालकर, उमर दंडोती और इरफान शामिल हैं।

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ये महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। वहीं ये चारों लोग दिसंबर 2013 से जेल में बंद थे। साथ ही अब रिहा किए गए सिमी कार्यकर्ताओं के वकील ने इस मामले में एटीएस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2013 में खंडवा जेल के दो प्रहरियों को चाकू मारकर सिमी के 7 कार्यकर्ता जेल से फरार हो गए थे। जिसके बाद मामले में उक्त चारों पर इन फरार कार्यकर्ताओं को पनाह देने का आरोप लगा था।

खंडवा जेल से भागे 6 सिमी कार्यकर्ताओं पर एटीएफ के जवान सीताराम यादव की हत्या का आरोप था। इन सभी को विभिन्न जेलों से खंडवा जेल पेशी पर लाया गया था।