प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: एमपी में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक, जल्दी करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

Author Picture
By Raj RathorePublished On: August 25, 2025
PM Fasal Bima Yojana : 31 जुलाई तक किसानों ने नहीं किया ये काम तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा मुआवजा, जल्‍दी करें

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम की फसलों के बीमा की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। ऐसे सभी किसान, जिनका अब तक बीमा नहीं हुआ है या फिर जो पिछले वर्षों में डिफॉल्टर रहे हैं, वे आगामी छह दिनों के भीतर बीमा करा सकते हैं। इस अवधि में किसानों को अपनी फसल का पंजीयन कराने के साथ-साथ प्रीमियम राशि भी जमा करनी होगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीमा की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की गई है, इसलिए किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।


किन फसलों पर मिलेगा बीमा का लाभ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस खरीफ सीजन में राज्य की 11 प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया गया है। इनमें धान (सिंचित और असिंचित), सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/तुअर, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द शामिल हैं। बुरहानपुर जिले में विशेष रूप से सोयाबीन, कपास, मक्का और अरहर की फसलों को बीमा योजना के दायरे में रखा गया है। इस वजह से जिले के किसान अपनी खेती को प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं।

फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण

बीमा के लिए किसानों को अपनी फसलवार नाममात्र की प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। यह राशि कुल बीमा धनराशि का मात्र 2% होगी, जबकि बाकी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेगी।
• सोयाबीन के लिए प्रीमियम ₹355 तय किया गया है।
• मक्का पर किसानों को ₹385 जमा करना होगा।
• कपास जैसी नगदी फसल के लिए प्रीमियम ₹1,105 रखा गया है।
• अरहर (तुअर) पर ₹295 का प्रीमियम लिया जाएगा।
इस तरह किसान बेहद कम लागत में अपनी पूरी फसल को बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ

फसल बीमा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कवरेज सीधे भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर दर्ज किया जाता है। किसानों को प्रीमियम का भुगतान केवल Pay-Gov प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा, जिससे लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आधार नंबर पंजीयन के लिए अनिवार्य रखा गया है। योजना की शर्तों के अनुसार किसानों को कुल बीमा राशि का केवल 2% ही प्रीमियम भरना पड़ता है। नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी किसानों को क्षति का उचित मुआवजा प्रदान करेगी।

बीमा कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

फसल बीमा करवाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनमें –
• आधार कार्ड पहचान प्रमाण के लिए,
• बैंक पासबुक की प्रति भुगतान एवं प्रीमियम लेनदेन हेतु,
• भूमि संबंधी दस्तावेज़ (खतौनी) यह प्रमाणित करने के लिए कि किसान की उक्त भूमि पर खेती है।
इन दस्तावेज़ों के साथ किसान पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पंजीयन और आवेदन की प्रक्रिया

किसान अपनी सुविधा के अनुसार कई माध्यमों से बीमा पंजीयन करा सकते हैं।
• जिस बैंक में उनका खाता है, उसकी शाखा या सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।
• नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
• ऑनलाइन पंजीयन के लिए pmfby.gov.in पोर्टल उपलब्ध है।
• इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप का उपयोग भी किया जा सकता है।
• सीधे एआईसी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी) के कार्यालय या अधिकृत प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जा सकता है।

मदद और जानकारी के लिए संपर्क साधन

यदि किसानों को योजना से संबंधित कोई प्रश्न या तकनीकी समस्या आती है, तो वे आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्हॉट्सऐप नंबर 7065514447 पर पीएमएफबीवाई चैटबॉट से जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही योजना की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करके भी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।