Aadhar Card New Rule : आधार कार्ड नियम में हुआ बड़ा बदलाव, UIDAI ने जारी किए दिशा-निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य

एक व्यक्ति-एक आधार नंबर नीति लागू किया गया है। यदि किसी के पास एक से अधिक आधार नंबर है तो केवल पहला ही वैद्य माना जाएगा।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
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Aadhar Card New Rule : आधार कार्ड नियम में हुआ बड़ा बदलाव, UIDAI ने जारी किए दिशा-निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य

Aadhar Card New Rule : आधार कार्ड से जुड़े नियम में एक बार फिर से UIDAI ने महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। नवीन बदलाव एसेसमेंट ईयर 2025-26 से लागू माने जाएंगे और इसका सीधा-सीधा असर आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। ऐसे में आधार कार्ड धारकों के लिए इस खबर को जानना बेहद जरूरी है।

दस्तावेजों की नई सूची जारी 

UIDAI ने आधार बनवाने, अपडेट करने के लिए दस्तावेजों की नई सूची जारी कर दी है। जिसे आप यूआईडीएआई के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नए निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो विशेष रूप से विदेश में रहने वाले भारतीयों सहित ओआइसी कार्डधारकों और लेटीवी वीजा पर भारत में रह रहे नागरिकों पर लागू होगा।

कुछ नए निर्देश भी जारी 

वहीं जरूरी दस्तावेजों की नई सूची भी जारी की गई है। पहचान और पते में प्रमाण के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट को प्रमाणित किया गया है बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे भारतीय और एनआरआई बच्चों के लिए आधार बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है।

विदेशी नागरिकों की बात करें तो उनके लिए विदेशी पासपोर्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वैद्य वीजा के अलावा FRRO द्वारा जारी रेजिडेंट परमिट को जारी किया गया है। नाम, लिंग, जन्म तिथि में बदलाव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन अनिवार्य किया गया है।

एक व्यक्ति एक आधार नंबर नीति लागू

एक व्यक्ति-एक आधार नंबर नीति लागू किया गया है। यदि किसी के पास एक से अधिक आधार नंबर है तो केवल पहला ही वैद्य माना जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया का आधार और रिश्तो को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज आवश्यक होगा। आधार बनवाने के लिए केवल वैद्य और प्रमाणित दस्तावेज ही सही किए जाएंगे, जिनका सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा।