UP Outsource Employees : आउटसोर्स कर्मचारी का मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी राहत दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आउटसोर सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं अब इन कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मानदेय का भुगतान किया जाएगा और उन्हें आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित किया गया है। इसका संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।
इसमें एक महानिदेशक की भी नियुक्ति की जाएगी। अगले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जारी है। आउटसोर्स कर्मचारी को कई सुविधाएं प्राप्त होगी। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 16000 से 18000 प्रति महीने हो सकते हैं। कर्मचारियों को इपीएफ ईएसआईसी सहित अन्य बैंकिंग लाभ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं।गे हर महीने की 5 तारीख तक वेतन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति नहीं की जाएगी।
एससी, एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आरक्षण अनिवार्य रूप से मिलेगा। तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले से कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा में बाधित नहीं होगी बल्कि उन्हें नए चयन में वरीयता प्राप्त होगी।
कैसे होगा चयन
एजेंसी का चयन GeM पोर्टल के माध्यम से 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। मंडल और जिला स्तर पर स्थानीय समिति गठित की जाएगी। निगम रेगुलेटर की भूमिका में रहेगा। नियम के उल्लंघन पर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।