कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, हाई कोर्ट ने दिया 4 महीने का समय

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By Kalash TiwaryPublished On: June 3, 2025
Employees Regularization

Employees Regularization : संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नियमितिकरणम का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट द्वारा उनके हित में फैसला दिया गया है। 4 महीने के अंदर उन्हें नियमित किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जलकर विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत 4 महीने के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, हाई कोर्ट ने दिया 4 महीने का समय

3 महीने के अंदर सेवा बहाल करने के भी निर्देश

साथ ही जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन्हें 3 महीने के अंदर बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता सतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के तहत 2010 में जलकर विभाग और अधिकारी मिलकर कर्मचारी के वेतन, EPF और ईएसआईसी फंड में धांधली कर रहे थे। जिसको लेकर जलकर विभाग के 93 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। भारत सरकार द्वारा बनाए गए GEM पोर्टल के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकर विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मियों ने समान वेतन दिए जाने की मांग की थी।

प्रमुख सचिव को आदेश जारी

दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि वह कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर सभी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके पद पर नियमित करने की प्रक्रिया को पूरा करें।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 14 मई 2025 को यह आदेश दिया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से समाप्त किए गए विभिन्न विभाग के 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा 3 महीने के भीतर बहाल किए जाने चाहिए।