अमेरिका में रह रहे भारतीयों को बड़ी राहत! ट्रंप के इस आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

अमेरिका की सिएटल कोर्ट ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। जज ने साफ कहा कि ऐसा कोई बदलाव संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं है। इससे पहले मैरीलैंड कोर्ट भी ऐसा ही फैसला सुना चुकी है।

अमेरिका में रह रहे भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे और वीजा पर रहने वाले भारतीय अब बेफिक्र होकर अमेरिका में रह सकेंगे। दरअसल, सिएटल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका

सिएटल कोर्ट के न्यायाधीश जॉन कफनौर ने अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संविधान कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है, जिसके साथ सरकार नीतिगत खेल खेल सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार जन्मजात नागरिकता को खत्म करना चाहती है, तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा, न कि इसे मनमाने तरीके से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए।

कानून को दरकिनार करने की इजाजत नहीं

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को हुई सुनवाई में जज कफनौर ने ट्रंप प्रशासन पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह साफ हो चुका है कि ट्रंप के लिए कानून केवल एक बाधा मात्र है, जिसे वे अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए अनदेखा कर देना चाहते हैं।

पहले भी मिल चुका है झटका

यह फैसला ट्रंप की व्यापक निर्वासन नीति को दूसरा बड़ा कानूनी झटका है। इससे पहले मैरीलैंड की एक अदालत भी इसी तरह का फैसला सुना चुकी है। इस फैसले के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय पेशेवरों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे बिना किसी डर के अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।