नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने बदलाव किए हैं. जिसके तहत अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने एक लिए वीडियो फुटेज यानी रेकॉडरिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी. इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजीटल उपकरण लगाएंगे. सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है, जहां पर डिजीटल उपकरण लगाकर यातयात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
मंत्रालय ने इसके लिए देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है, जहां पर डिजीटल उपकरण लगाकर यातयात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. मौजूदा नियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालाक के पास चालान भेजती है.
उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ,गाजियाबाद, वाराणसी समेत 17 शहर, मध्य प्रदेश के भोपाल,इंदोर, उज्जैन समेत 7 शहर, राजस्थान के जयपुर,उदयपुर, कोटा समेत 5 शहर, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर समेत 19 शहर, झारखंड के रांची,जमशेदपुर समेत 3 शहर, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद समेत 4 शहर, बिहार में पटना, गया समेत 3 शहर के अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघायल, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मिलाकर 132 शहरों में डिजीटल उपकरण लगेंगे.