कोरोना महामारी के चलते इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर मंजूरी दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रूप दिखाया है। दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
अब कहा जा रहा है कि इसको लेकर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस महीने के अंत में यानी जुलाई के अंत में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इजाजत दे दी गई है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिया है। दरअसल, कोरोना के हाल को देखते हुए मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश के मुताबिक पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ की जा सकेगी। वहीं कोरोना को देखते हुए कहा गया है कि कांवड़ संघों से इस मुद्दे पर बात की जाए और न्यूनतम लोगों को ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाए। वहीं अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले कांवड़ भक्तों के लिए यात्रा से जुड़ी गाइड लाइन जारी की जाए। ऐसे में आवश्यक हो तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।