इंदौर जिला कोर्ट के अनाधिकृत स्टाम्प वेन्डर्स एवं टायपिस्ट बाहर होंगें

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इंदौर जिला न्यायालय परिसर में स्टाम्प वेन्डर्स को स्टाम्प विक्रय हेतु उप पंजीयक स्टाम्प से स्थान विशेष के लिये स्टाम्प विक्रय हेतु लायसेंस , किसी लायसेंसी व्यक्ति के नाम पर प्रदान किया जाता है। तथा परिसर में जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा आवेदन लेखक या टायपिस्टो को लायसेंस‌ दिये गये है, इसके अतिरिक्त नोटरी महोदय भी एक टायपिस्ट रख सकते हैं। वर्तमान में अनेको स्टाम्प वेन्डर्स वह टायपिस्ट अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे हैं। जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही है।अब सभी के लायसेंस‌ अनुमतियों की विभागीय स्तर पर जांच करवाई जाकर उन्हें न्यायालय परिसर से बाहर करवाया जायेगा।लायसेंस‌ भी रद्द करवाये जायेगें। इसकी कार्यवाही प्रारम्भ‌ कर दी गई है।