राजधानी दिल्ली में कोरोना का हाल बेहाल होता चला जाए रहा है। जहां एक तरफ लोग ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रही है।
ऐसे में दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे वे गौतम गंभीर हों या इमरान हुसैन हों या कोई भी हों। नाम और पार्टी मायने नहीं रखती। वहीं कोर्ट का कहना है कि अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीएसए संयंत्रों के बारे में हाईकोर्ट को अवगत कराया और कहा 8 पीएसए में से 4 चालू हैं और एक 9 मई को चालू हो जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोविड- 19 को अलग-थलग, सौम्य, या स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए टेलीकॉन्स्पेक्टेशन के बारे में HC को अवगत कराया है। डॉक्टर, जो संगरोध हैं, जिनके पास COVID19 हैं, लेकिन स्पर्शोन्मुख हैं, उन्हें भी उनकी सुविधा के अनुसार रोपित किया जा सकता है।