लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सामने आया है। मुंबई पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांग रही है। लेकिन बार-बार उनकी अपील खारिज हो जा रही है।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सामने आया है। मुंबई पुलिस इस मामले में उसकी कस्टडी चाहती है, लेकिन बार-बार अपील खारिज कर दी जा रही है। बता दें की इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल में और अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली।मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए ऐसे में गैंगस्टर की कस्टडी मांग रही है। सूत्रों के हवाले से बताया कि अप्रैल की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत के लिए कई बार अपील की, लेकिन गृह मंत्रालय के एक आदेश की वजह से उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 268 के तहत शुरू में लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश इस साल अगस्त में खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 303 के तहत बढ़ा दिया गया है, जिसने जुलाई में सीआरपीसी की जगह ले ली।
दरअसल, अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के स्थानांतरण प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया था। इस वजह से उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रहना पड़ेगा। इसके तहत अगर किसी राज्य की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो जेल कैंपस के अंदर ही होगी। मुंबई पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिल रही है।