सांसद अफजल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने बीजेपी विधायक की हत्या मामले में मिली सजा को किया रद्द

Ravi Goswami
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को सांसद अफजल अंसारी को बड़ी राहत दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाने के गाजीपुर एमपी-एमएलए अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश का मतलब है कि अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद बने रहेंगे।

दरअसल दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पिछले साल पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले में गाजीपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्हें चार साल की कैद की सजा सुनाई गई और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।यदि उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा होता, तो अंसारी को अपनी लोकसभा सीट खाली करनी पड़ती।

अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की थी. दूसरी ओर, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय ने अपील दायर कर उनकी सजा बढ़ाने की मांग की थी. अफ़ज़ाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, जिनकी हाल ही में यूपी जेल में मौत हो गई थी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के पारस नाथ राय और बीएसपी के उमेश कुमार सिंह से था. अंसारी ने पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से हराया।

कृष्णानंद राय, गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक थे। 29 नवंबर 2005 को उनके काफिले पर ग़ाज़ीपुर के उस्सरचाटी इलाके में एक संकरे पुल पर घात लगाकर हमला किया गया था। विधायक सियाड़ी इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद घर वापस जा रहे थे. एके-47 राइफलों से लैस हमलावरों के एक समूह ने राय को छह अन्य लोगों के साथ गोलियों से छलनी कर दिया।