नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 6 लोगों को किया बरी

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अजमेर की एक अदालत ने 2022 में मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बाहर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी सभी छह लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया।माना जाता है कि ये नारे शर्मा द्वारा पैगंबर के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में लगाए गए थे। मुकदमा अजमेर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में चला। सरकारी वकील गुलाम नाजमी के मुताबिक, अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती के साथ ही तजीम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

चिश्ती पर 17 जून, 2022 को मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के निज़ाम गेट से पुलिस की मौजूदगी में नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगा। उन्होंने नूपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ ही समय बाद एक रैली भी आयोजित की।टाइम्स नाउ पर एक टीवी डिबेट में शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणियों का एक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हुआ, जिस पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों और भारत के मुस्लिम समुदाय ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ही देर बाद उन्हें सत्तारूढ़ भाजपा ने निलंबित भी कर दिया।

टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया के लिए चिश्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें जुलाई 2022 में हैदराबाद से मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। “मेरे मामले में न्याय मिल गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, ”चिश्ती ने बरी होने के बाद पीटीआई से कहा।